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उद्योग

सैलरी ₹10 लाख, इनकम टैक्स-0… बजट में छूट मिले न मिले दस लाख तक की कमाई को कर सकते हैं Tax Free! समझें पूरी कैलकुलेशन

Prem Soni
Last updated: January 30, 2025 4:56 am
Prem Soni
1 year ago
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1 फरवरी 2025 तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली है. बजट का नाम सुनते ही लोगों की उम्मीदें टैक्स में कटौती से जुड़ जाती है. खासकर नौकरीपेशा और मिडिल क्लास इनकम टैक्स में कटौती के ऐलान का इंतजार करने लगते हैं. इस बार भी बजट को लेकर टैक्सपेयर्स की जितनी उम्मीदें हैं, उतनी शायद पहले कभी नहीं रही होगी.  चर्चा चल रही है कि वित्त मंत्री इस बार बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने का ऐलान कर सकती हैं.वहीं नई टैक्स रिजीम में डिडक्शन बढ़ाकर टैक्सपेयर्स को तोहफा दे सकती हैं और अधिक से अधिक टैक्सपेयर्स को नई टैक्स रिजीम की ओर आकर्षित कर सकती हैं. टैक्स स्लैब में बदलाव कर इनकम टैक्स कम करने की चर्चाएं भी चल रही है. लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर उन्हें इनकम टैक्स में राहत देंगी. नौकरीपेशा की उम्मीद है कि इस बजट ऐलान के बाद उनकी जेब में अधिक पैसें बचेंगे. लोगों की उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन आज हम आपको सेविंग के उन तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिसे अपनाकर आप 10 लाख रुपये तक की कमाई पर अपना टैक्स बचा सकते हैं. यानी वित्त मंत्री टैक्स में राहत दे या न दें आपकी 10 लाख रुपये तक की कमाई सेविंग के इन तरीकों से टैक्सफ्री हो सकती हैं.

10 लाख रुपये तक की कमाई पर बचा सकते हैं पूरा टैक्स  

मौजूदा टैक्स सिस्टम में दो तरह के टैक्स रिजीम है. ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम. ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपये तक की इनकम और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगता. इसके बाद की कमाई पर अलग-अलग स्लैब में टैक्स लगता है, लेकिन कई ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी इनकम टैक्स देनदारी कम या जीरो भी कर सकते हैं. अगर आपकी एनुवल इनकम 10 लाख रुपये है तो भी आपके टैक्स की देनदारी जीरो हो सकती है.

कैसे करें टैक्स सेविंग

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ओल्ड टैक्स रिजीम में अलग-अलग सेविंग के लिए टैक्स में छूट मिलती है, जबकि नई व्यवस्था में इस तरह की कटौती का लाभ नहीं मिलता. नई टैक्स  व्यवस्था में सिर्फ 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 10 लाख की सालाना कमाई पर इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ कटौतियों पर फोकस करना होगा.  आइए समझते हैं कि कैसे दस लाख रुपये की आपकी कमाई टैक्सफ्री हो सकती हैं.

  • 10 लाख रुपये के इनकम पर ओल्ड टैक्स के तहत टैक्स फाइल करने पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपये की छूट मिलती है.
  • 80C जिसमें पीपीएफ, ईपीएफ, एसएसवाई, एनसीएस आदि सेविंग प्लान आते हैं उसके तहत 1.50 लाख रुपये की कटौती या टैक्स फ्री इनकम मिल जाती है.
  • 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 25 हजार रुपये की सेविंग हो जाती है.
  • 80TTA के तहत सेविंग बैंक अकाउंट में मिली ब्याज पर 10 हजार रुपये तक की सेविंग हो जाती है.
  • 24(b) के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की सेविंग हो जाती है.
  • 80CCD(1B) के तहत NPS में अतिरिक्त योगदान पर 65 हजार रुपये की कटौती होती है. अगर इन सबको आप जोड़े तो आप सालाना इनकम में कुल 5 लाख रुपये की कटौती कर सकते हैं. यानी अब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये बनेंगी, जिसपर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स की कैलकुलेशन इस तरह से की जाएगी.

2.50 लाख रुपये तक: जीरो इनकम टैक्स
2.50 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के इनकम पर : 5% टैक्स जो कि करीब 12500 रुपये होगी. अब इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत हर टैक्सपेयर्स को 12500 रुपये तक की छूट मिलती है, यानी आपका इनकम टैक्स जीरो पर पहुंच जाएगा.  यहां बता दें कि आयकर के नियमों के अनुसार धारा 87 A के तहत मिलने वाली छूट केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलती है.

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